29 फरवरी के बाद Paytm बैंक और Paytm Wallet सर्विस बंद, जानिए RBI ने नए ग्राहकों को लेकर क्या दिए आदेश ?

newsasmita
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डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम (Paytm) बड़ी मुसीबत में फंस गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने Paytm Bank को नए ग्राहक जोड़ना बंद करने का आदेश दिया है। पेटीएम बैंक (Paytm Bank) को तत्काल प्रभाव से इस आदेश का पालन करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने Paytm Payments Bank पर डिपॉजिट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं नहीं दे पाएगा.

इसके अलावा रिजर्व बैंक ने क्रेडिट लेनदेन पर भी रोक लगा दी है. रिजर्व बैंक ने कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की गई है. रिजर्व बैंक ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद ग्राहक खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट और फास्टेग आदि में कोई जमा या निकासी नहीं हो सकेगी. हालाँकि, RBI ने स्पष्ट किया है कि बचत बैंक खाते, चालू खाते और FASTag आदि सहित बैंक में उपलब्ध धन को निकालने या उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।


केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और उसके बाद अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट से पता चला है कि कंपनी ने लगातार अनुपालन मानदंडों का उल्लंघन किया है। ऑडिट में पर्यवेक्षी चूक का भी पता चला। बैंक को 15 मार्च तक नोडल खाते का निपटान करना है। इसके अलावा, पेटीएम बैंक से संबंधित कई अन्य पर्यवेक्षी खामियां भी सामने आई हैं, जिसके कारण भविष्य में कंपनी के खिलाफ और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।


हालाँकि, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक(Paytm Payments Bank) के मौजूदा ग्राहक अपने वर्तमान में उपलब्ध बैलेंस को निकाल सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। चाहे वह बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि हों, इन शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के होगी।

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